रायपुर। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित किया गया है। जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां पांच लाख रुपए निर्धारित किया गया है।
नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए, नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से व्यय सीमा की अधिसूचना जारी की है।
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