सक्ति : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया कुमारी सीमा खाण्डे पिता गोटीलाल उम्र 25 वर्ष ग्राम राजाभांठा लवसरा थाना बाराद्वार के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 07/11/2022 के 5.30 बजे शाम यह घर के सामने गली में खड़ी थी उसी समय मोहल्ले के रानी भट्ट , फिरन भट्ट एवं सोमनाथ भट्ट के द्वारा जमीन संबंधी पुरानी दुश्मनी की बात को लेकर विवाद करते हुये इसे मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच देने लगे मना करने पर सोमनाथ भट्ट ने पत्थर से इसके सिर में मार दिया एवं तीनो इसे जमीन में पसीटने लगे कि घटना की आवाज सुनकर इसका भाई आहत दिनेश खाण्डे बीच बचाव करने आया तो उसे भी जान से मारने की धमकी देते हुये फिरन भट्ट ने अपने हाथ में रखे हुये लोहे के मुर्गा काटने वाला कट्टा से तथा सोमनाथ ने डंडा से मारने लगे जिससे इसके भाई के पैर पीठ भुजा एवं अन्य जगहों में कटकर खून बहने लगा जिसे उपचार हेतु निजी अस्पताल चांपा मे भर्ती किये है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
दौरान विवेचना के घटना स्थल निरीक्षण एवं गवाहो तथा आहत का कथन लिया गया है । आहत दिनेश खाण्डे के चोट को डॉक्टर साहब द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में गंभीर किस्म का होना लेख किये है जो धारा 326 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण मे उक्त धारा जोड़ी गई है । घटना के संबंध वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमान एम.आर आहिरे ( भा ० पु o से ० ) , अति.पु. अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह ( रा ० पु ० से ० ) के निर्देश एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अंजलि गुप्ता ( रा ० पुसे ) के कुशल मार्गदर्शन एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर आरोपीगण 1. रानी भट्ट पति फिरनलाल भट्ट देवार उम्र 42 वर्ष , 2. फिरनलाल भट्ट पिता जुगूतराम भट्ट देवार उम्र 44 – वर्ष 3. सोमनाथ भट्ट पिता फिरनलाल भट्ट देवार उम्र 21 वर्ष साकिनान ग्राम लवसरा भाठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. को सकूनत पर दबिश देकर विधिवत आज दिनांक 10.11.2022 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बाराद्वार निरीक्षक राजेश पटेल एवं विवेचक सउनि ० केशव जायसवाल , सुरेश पाठक , आरक्षक किशन बरेठ , घनश्याम यादव , जितेंद्र कंवर , म.आर. अनिता कंवर का योगदान सराहनीय रहा ।