सक्ति : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 367/2021 धारा 363 भादवि कायम कर अपहृता की पतासाजी की जा रही थी विवेचना दौरान अपहृत बालिका को बरामद कर कथन कराया गया जिस पर धारा 366,376,147,149 भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडकर विवेचना किया कि अरोपी हुलेश रात्रे के द्वारा पीडिता को अपने सहयोगी पिताम्बर, कोमल, नरेन्द्र और खगेन्द्र महंत के द्वारा पीड़िता की मुंह को दबाकर उठाकर मोटर सायकल में बैठा कर सराईपाली ले गये जहाँ हुलेश रात्रे अपने बहन के घर रहे आरोपी हुलेश रात्रे के द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती संभोग किया है प्रकरण सदर में अरोपी हुलेश कुमार रात्रे पिता रामचरण रात्रे उम्र 22 वर्ष साकिन कटारी को दिनांक 19.07.2022 को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
प्रकरण में घटना दिनांक से फरार आरोपीगण नरेन्द्र रात्रे, खगेन्द्र महंत को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था जिसकी पूरक चालान पेश न्यायालय में किया गया है एक महिला के विरुद्ध धारा 173 (8) जाफौ के तहत विवेचना जारी है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय एम. आर. आहिरे (भा.पु.से.) अति. पुलिस अधीक्षक महोदय गायत्री सिंह (रा.पु.से.) के निर्देशन पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय सक्ती मो. तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन में तत्काल पुलिस टीम मालखरौदा के द्वारा आरोपीगण के घर दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी पिताम्बर बघेल पिता डोरीलाल उम्र 20 साल एवं कोमल प्रसाद खुंटे पिता करमू राम उम्र 22 साल साकिनान कटारी थाना मालखरौदा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अरोपी हुलेश रात्रे के साथ देते हुए नाबालिग लड़की को मोटर सायकल में बैठा कर सराईपाली ले जाना बताने से अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 22.11.2022 को गिरफ्तार किया कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, सउनि जे.के. वर्मा आर. सुरज सिदार व थाना स्टॉफ की सराहनीय योगदान रहा।