रायपुर : मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. इसके साथ ही IAS समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोर्ट ने फिर से 14 दिनों की न्याययिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका लगाई गई थी.
जिसे ADJ अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने खारिज कर दिया. हमने बताया कि सुनील अग्रवाल सिर्फ एक कारोबारी है. जिनका इन सब मामलों से कोई लेना-देना नहीं है. अगली न्यायिक रिमांड पर 6 दिसंबर की सुनवाई की जाएगी.