नई दिल्ली। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को भी सुनना चाहिए था।
केंद्र ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या करने वाले दोषियों की सजा में छूट देने का आदेश भारत सरकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया। दोषियों ने केंद्र सरकार को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस प्रक्रियात्मक चूक के परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई में भारत सरकार की गैर-भागीदारी रही। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है जिससे न्याय का पतन हुआ है। जिन छह दोषियों को छूट दी गई है, उनमें से चार श्रीलंकाई नागरिक हैं।