कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा के आरोपी ललन शेख की कथित खुदकुशी के मामले में CBI अधिकारियों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज किया है। पुलिस ने सीबीआई के डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। बंगाल पुलिस की इस एफआईआर के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट का रुख करेगी।
इस साल की शुरुआत में बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक ललन शेख ने सोमवार को सीबीआई हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। शेख को जिले में सीबीआई द्वारा बनाए गए अस्थायी कैंप में रखा गया था। शेख को हिंसा के आठ महीने बाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। इस हिंसा में महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी।
ललन शेख के परिवार ने हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसकी हत्या की गई हैय़ उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारियों ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी और मामले से उसका नाम हटाने के लिए 50 लाख रुपये मांगे थे। सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही है।