बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में संशोधन कर अग्रलाल जोशी को औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अधिवक्ता मलय जैन ने हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुशंसा से की जाती है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 में इसका प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा के बिना परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अग्रलाल जोशी को अगले 5 साल अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया है, जो अवैधानिक है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अध्यक्ष के पद पर कार्य करने पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि हाईकोर्ट ने इस पद के लिए एक नाम की अनुशंसा की थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में निर्णय दिया और राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त कर दी।