रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है, और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में आचार सहिता भी लागू कर दी है। इसी बीच बलौदाबाजार- भाटापारा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने बलौदाबाजार- भाटापारा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्च अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर प्रधान पाठिका जसमीन राजसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि, निलंबन की अवधि में निलंबित प्रधान पाठिका का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा नियत किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माता देवालय भाटापारा क़ो मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। 23 फ़रवरी 2025 क़ो भाटापारा स्थित अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र लेने क़ी कार्यवाही क़ी जा रही थी। उसी दौरान उक्त स्कूल क़ी प्रधान पाठिका जसमीन राजसिंह के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर उनके विद्यालय क़ो मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किये जाने पर दुर्व्यवहार करते हुए उक्त मतदान केंद्र में निर्वाचन नहीं होने देने की बात क़ी गई, एवं रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया गया था। जिसपर प्रशासन ने कार्रवाई कर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।