पंजाब। रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख की 40 दिन की परोल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल हाई कोर्ट ने याचिक दायर करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद खुद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि राम रहीम को पैरोल देते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही नियमों के तहत राम रहीम को परोल नहीं दी जा सकती थी।
एचसी अरोड़ा ने अपनी याचिक में कहा था कि राम रहीम को परोल दिए जाने की प्रक्रिया में कई नियमो की अनदेखी की गई है, इस प्रक्रिया को चैलेंज किया है। राम रहीम की परोल से पंजाब में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। परोल दिए जाने से पहले संबंधित जिला उपायुक्त से सुरक्षा को लेकर आकलन किया जाता है किसी कैदी को परोल दिए जाने से शांति व्यवस्था तो भंग नहीं होगी। लेकिन इस मामले में हरियाणा सरकार ने बागपत जिले के डीएम से सुरक्षा को लेकर आकलन करवाया जबकि राम रहीम के परोल से सबसे ज्यादा पंजाब में शांति भंग होने की संभावना है।