रायपुर। युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ़ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। नवम अति जिला न्यायाधीश रायपुर अगम कुमार कश्यप ने यह आदेश शहज़ादी बेगम के पक्ष में कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन के विरुद्ध दिया है।
इस मामले में शहज़ादी बेगम से 20 लाख रुपये आसिफ़ मेमन ने उधार स्वरूप लिए थे और यह राशि नहीं लौटाने पर न्यायालय ने कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन की संपत्ति कुर्की का वारंट जारी करने का आदेश दिया ।ज्ञात हो की ज़मीन के एक मामले में कांग्रेस नेता आसिफ़ मेमन के ख़िलाफ़ सिविल लाइंस थाने में 420 का मामला दर्ज है और वह इस मामले में फ़रार है।