जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 07.11.2020 को रात्री करीबन 09:00 आरोपी उत्तरा कश्यप पिता धजाराम कश्यप मेरे घर के दरवाजा को धक्का देकर खोलकर जबरन घर अंदर आकर मेरे साथ जबरन बलात्कार किया है एवं उत्तरा कश्यप मुझे शादी करने एवं मुझे अपनाने को बोलकर मेरे साथ लगातार शारीरिक संभोग (बलात्कार) करते रहा जिससे मैं गर्भवती हो गयी प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना हसौद में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था अरोपी घटना कारित कर लगातार डेढ़ साल से फरार था।
मामला महिला एवं बच्चों संबंधी होने से मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक एम०आर० अहीरे (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह (रा.पु.से) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय चन्द्रपुर / डभरा बी.एस. खुटिया सर के द्वारा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देश देने पर आरोपी का पतासाजी हेतु मुखबीर लगाया गया था जो आरोपी का चिरमिरी क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त होने से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष टीम गठीत करके उनके मार्गदर्शन में आरोपी उत्तरा कुमार कश्यप पिता धाजाराम कश्यप उम्र 37 साल साकिन कैथा थाना हसौद जिला सक्ती (छ0ग0) को चिरमिरी से लाकर दिनांक 22.11.2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त मामले की कार्यवाही में उप निरीक्षक नवीन पटेल थाना प्रभारी हसौद ,उप निरीक्षक ललित चन्द्रा थाना सक्ती, आर० यादराम चन्द्रा, आर० सुभाष कटकवार, आर० मिरीश साहू, घनश्याम टण्डन, जयपाल कंवर का विशेष योगदान रहा है।