Delhi pollution : दिल्ली एनसीआर की हवा अब रिकॅार्ड जहरीली हो गई है. हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को सांस लेने में प्रोबलम होने लगी है. कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AQI) 450 के पार पहुंच चुकी है. जिसके चलते सरकारें भी सख्ते में हैं. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कुछ कड़े कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है. जिसके बाद आयोग ने आज से यानि शुक्रवार से ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है. जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए हैं. जैसे पांचवीं तक के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कहा गया है. साथ ही ऑनलाइन क्लास देने के लिए निर्देशित किया गया है. इसके अलावा भी दर्जनों सेवाओं को रोका गया है. आइए जानते हैं क्या हैं ग्रैप-3 के मायनें…
क्या होता है GRAP- 3
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है. लेकिन अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ग्रैप-3 है क्या. इसलिए हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं कि आखिर ग्रैप-3 क्या होता है. दरअसल, जब हवा ज्यादा जहरीली हो जाती है. यानि प्रदूषण का लेवल रिकॅार्ड खराब हो जाता है. ऐसे समय में ग्रैप-3 लागू किया जाता है. GRAP लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने का होगा. जिसके लिए कई तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. मसलन, GRAP 3 के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है. साथ ही साथ तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.
क्या क्या रहेगा बंद?
GRAP-3 के तहत शैक्षणिक संस्थान वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे. राजधानी दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है.
GRAP 3 के लागू होने के वजह से दिल्ली-एनसीआर में अन्य राज्यों से आने वाली सभी अंतरराज्यी बसों, इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों, बीएस- 6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है.
GRAP 3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाडियों के चलने पर बैन रहेगा.
पेंटिंग-वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे कामों पर भी पाबंदी होगी. इस दौरान मलबे को एक जगह से दूसरे जगह ले जानी की भी मनाही होगी.
सीमेंट, प्लास्टर औऱ कोटिंग जैसे कामों को भी अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है. सड़क निर्माण और अन्य मरम्मत कार्य भी इस दौरान बंद रहेंगे.
दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है.
GRAP-3 के तहत अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि बीएस-VI डीजल मानकों के अनुरूप पेट्रोल-डीजल बसों को चलाने की अनुमति रहेगी.