दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया कि वह हाल ही में हाथ से मैला ढोने के दौरान मारे गए दो सफाई कर्मचारियों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करे। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या दिया गया 10 लाख रुपये का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश या एक अलग योजना पर था और इस तरह की घटनाओं के कारण मरने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाता है।